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हरियाणा श्रमिक कार्ड रिन्यू कैसे करे 2021
हरियाणा के सभी मजदुर का श्रमिक कार्ड होना जरुरी है जिसे सभी मजदुर को 3 वर्ष कि अवधि समाप्त होने के बाद हरियाणा श्रमिक विभाग कि वेबसाइट के माध्यम से अंशदान जमा करके अपना श्रमिक कार्ड रिन्यू करा सकते है मजदुर द्वारा अपने श्रमिक कार्ड को रिन्यू करने कि प्रिकिर्या को श्रमिक कार्ड नवीनीकरण कहा जाता है हरियाणा में श्रमिक कार्ड बनाने के बाद तिन वर्ष तक मजदूर श्रमिक कार्ड में मिलने वाली सभी योजनाओ का लाभ ले सकता है
जिसके बाद श्रमिक कार्ड कि वैधता होती है वो ख़त्म हो जाती है जिसके लिए श्रमिक कार्ड को 3 वर्ष बाद श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण करके फिर से 3 साल तक पंजीकर्त रह सकते है आपको श्रमिक कार्ड का रिन्यू करने कि पूरी जानकारी को इस आर्टिकल में दिया गया है जिससे आप अपने श्रमिक कार्ड का आसानी से नवीनीकरण कर सकते है.
हरियाणा श्रमिक कार्ड रिन्यू कैसे करे 2021 Haryana Labour Card Online Renewal Apply
- आपको हरियाणा श्रमिक कार्ड को ऑनलाइन रिन्युअल करने के लिए सबसे पहले हरियाना लेबर डिपार्टमेंट कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज आपके सामने ओपन हो जायेगा.

- आपको वेबसाइट के होम पेज में श्रमिक कार्ड का रिन्युअल आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको निचे Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board का ओपसन दिया गया है
- आपको इस ओपसन पर जाना है और इस ओपसन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए शर्ते/मापदंड दिया गया है

- इसके बाद आपको निचे अग्री करना है और सबमिट के ओपन पर क्लिक आर देना है जिसके बाद आपके सामने एक ने पेज ओपन हो जायगा जो आपको इस तरह से दिखाई देगा.

- आपके सामने इस पेज में रजिस्टर करने का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जायगा जिसमे आपको अपना, आधार कार्ड नंबर, पिता/पति का नाम दर्ज करना है
- इसके बाद आपको निचे अग्री करके continue के ओपसन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक sms आयेगा जिस्म आपको पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए आयडी और पासवर्ड मिल जायेगा

- आपको पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए वापिस वेबसाइट के होम पेज में जाना है जिसके बाद आपको लॉग इन के फॉर्म पे जाना है जिसमे आपको अपने यूजर आयडी और पासवर्ड को दर्ज करना है
- जिसके बाद निचे दिए गया केप्चा कोड को दर्ज करके लॉग इन के ओपसन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जायेगा.
- जिसमे आपको श्रमिक नवीनीकरण का ओपसन दिया गया है आपको इस ओपसन पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने रिन्युअल फॉर्म का आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेया.
- जिसमे आपको सभी जानकारी को सही से भरना है इसके बाद आपको कितने वर्ष के (1,2,3 वर्ष) लिए अपना श्रमिक कार्ड रिन्यू करना है इसका एक ओपसन सिलेक्ट कर लेना है
- इसके बाद आपको अपने श्रमिक कार्ड रिन्यू का भुगतान कर देना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है इस तरह से आप अपने श्रमिक कार्ड के लिए घर बठे ऑनलाइन रिन्युअल कर सकते है.
हरियाणा श्रमिक कार्ड केसे बनाये 2021
फैमिली पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
हरियाणा श्रमिक कार्ड से मिलने वाले लाभ – Haryana Labour Card Benefit
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी श्रमिक कार्ड धारक मजदूरो को लाभ पहुचाने के लिए बहुत सी योजनाओ को शुरू किया गया है जिसमे आपको सरकार द्वारा मजदूरों के लिए शुरू कि गई सभी योजनाओ कि लिस्ट को निचे दिया गया है अप्प इस निचे दी गई किसी भी योजना का लाभ के सकते है इसके लिए आप को योजना के नाम पर क्लिक करना है जिसके बाद आपको योजना के सभी दस्तावेज, पात्रता, योजना में मिलने वाले लाभ, योजना का उदेश्य और योजना का ऑनलाइन आवेदन करने कि प्रिकिर्या को दिया गया है जिससे आप आसानी से योजनाओ का आवेदन कर सकते है
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- (हरियाणा) दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना
- बधिर श्रमिक श्रवण मशीन सहायता योजना 2021 हरियाणा
- घातक बिमारी इलाज हेतु सहायता योजना हरियाणा
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता योजना
- व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना
- हरियाणा कामगारों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि योजना
- {हरियाणा} कामगार साइकिल सहायता स्कीम
- श्रमिक मृत्यु सहायता योजना
- श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना
- श्रमिक मजदूरी क्षतिपूर्ति सहायता योजना
- {हरियाणा} श्रमिक अपंगता पेंशन योजना
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
- औजार टूल किट खरीदने हेतु सहायता योजना
- हरियाणा मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना
- हरियाणा श्रमिक मातृत्व लाभ योजना
- हरियाणा मकान खरीद /निर्माण हेतु ऋण योजना
- कोचिंग कक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना
- श्रमिक अपंगता पेंशन योजना हरियाणा
- मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना हरियाणा
- (हरियाणा) श्रमिक कन्यादान योजना
- श्रमिक विधवा पेंशन योजना
- {हरियाणा} श्रमिक महिला शिलाई मशीन सहायता योजना
- {हरियाणा} दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना
- शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना
- श्रमिक बच्चों की शादी हेतु सहायता योजना
- हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
- हरियाणा लेबर कार्ड लिस्ट
हरियाणा श्रमिक कार्ड हेल्पलाइन नंबर – HR shrmik card helpline number
Head Office : 0172-2701373
ALC Head Office : 0172-2971059
IT Cell :0172-2971057
ALC NCR : 0124-2322148
Haryana Labour Welfare Board : 0172-2560226
Toll Free No. : 1800-180-4818
Office address:- Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04
Panchkula (Haryana) -134112
SARAL Helpline: 1800-200-0023
Toll Free No. For HBOCW Board : 1800-180-2129
(टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए)
HBOCW Board : 0172-2575300
हरियाणा निशुल्क कोचिंग योजना 2021
हरियाणा सौलर इनवर्टर चार्जर योजना ऑनलाइन पंजीकरण
[अप्लाई] फ्री टैबलेट योजना ऑनलाइन आवेदन
Q. हरियाणा श्रमिक चोपड़ी को रिन्यू कैसे करे?
Ans. हरियाण श्रमिक विभाग कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आप हरियाणा लेबर कार्ड चोपड़ी के लिए ऑनलाइन रिन्युअल फॉर्म अप्लाई कर सकते है.
Q. हरियाणा में श्रमिक कार्ड कितने वर्ष तक रिन्यू किया जाता है?
Ans. हरियाणा में श्रमिक कार्ड को श्रमिक 1,2 या 3 वर्ष तक के लिए रिन्यू कर सकते है.
Q. हरयाणा लेबर कार्ड नवीनीकरण क्या है?
Ans. सरकार द्वारा प्रदेश के सभी मजदुर का एक श्रमिक कार्ड बनाया जाता है जिसकी वैधता 1,2 से 3 साल तक रहती है जब दोबारा से श्रमिक अपने लेबर कार्ड को रिन्यू कराता है तो इसी प्रिकिर्या को लेबर कार्ड नवीनीकरण कहा जाता है. आपको हरियाणा लेबर कार्ड को ऑनलाइन रिन्यू करने कि जानकारी को पोस्ट में दिया गया है.