Haryana viklang pension yojana | विकलांग पेंशन योजना हरियाणा 2021| हरियाणा विकलांग पेंशन | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म | haryana viklang pension yojana registration
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हरियाणा सरकार अपने प्रदेश मे प्रतेक वर्ग के लोगो के लिए कोई न कोई प्रकार की योजना ला रही है । सरकार ने अब अपने प्रदेश के विकलांग लोग के लिए एक योजना लाई है जिसका नाम है हरियाणा विकलांग पेंशन योजना है । इस योजना के तहत सरकार हरियान के विकलांग लोगो की आर्थिक मदद करती है । हरियाणा पेंशन योजना मे 18 साल या इससे अधिक उम्र के विकलांग लोग आवेदन कर सकते है तो दोस्तो इस आर्टिकल मे हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे मे डिटेल्स मे बताएँगे तो आप बने रहिए हमारे साथ ।

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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना दोस्तो हरियाणा सरकार अपने प्रदेश के विकलांग लोगो के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लाई है । जो है haryana viklang pension yojana है । अक्सर क्या देखने को को मिलता है की लोग विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते है विकलांग लोगो को अपने जीवन के लिए दूसरे लोगो पर निर्भर होना पड़ता है । लेकिन अब सरकार की इस योजना से एसा नहीं होगा क्यूकी सरकार विकलांग पेंशन योजना के तहत दिव्यंगों को पेंशन देगी । इस योजना का लेने के लिए विकलांग लाभार्थी को 60% विकलांगता का प्रमाण देना जरूरी है।
आवेदन करने वाले लाभार्थी की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए । सरकार हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत लोग को मासिक पेंशन देगी ताकि विकलांग व्यक्ति अपना भविष्य सुधार सके । सरकार की यह योजना विकलांग लोगो के लिए एक कल्याणकारी योजना है ।
पहले जब इस योजना को शुरू किया गया था तो बाद मे किसी कारण से इस योजना को बंद कर दिया गया था लेकिन अब सरकार ने इस योजना को फिर से चालू कर दिया है । आप इस योजना का लाभ लेने के लिए इसके तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना Viklang Pension Yojana 2020 Haryana
दोस्तो आपको बता देते है की अगर आप haryana viklang pension yojaan 2020 का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा । आपको आवेदन करने के लिए 60%-100% तक विकलांगता का प्रमाण देना होगा । सरकार इस योजना के तहत विकलांग लोगो को 1800 रुपए प्रतिमाह आर्थिक मदद के रूप मे देगी । सरकार का इस योजना के तहत मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगो के मनोबल को बढ़ाना उनको आर्थिक मदद देना है । सरकार विकलांग लोगो का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहती है ताकि लोगो को जीवन जीने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े ।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना HVPY का उद्देश्य
विकलांग लोगो के साथ अक्सर भेदभाव होता है । सरकार नहीं चाहती की उनके साथ भेदबाव हो । विकलांग लोगो को दिमाकी रूप से टोरचर किया जाता है । उनको किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है जिसके कारण उनका मनोबल टूट जाता है । सरकार इस योजना के तहत इन लोगो का मनोबल बढ़ाना चाहती है इनका आत्मविस्वास बना रहे और इन लोगो की आर्थिक मदद करने के लिए सरकार इनको प्रतिमाह इस योजना के तहत 1800 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है ।
Haryana Viklang Pension Yojana 2021 Highlights
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना 2020 |
योजना टाइप | हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गयी |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | प्रदेश के विकलांग व्यक्ति |
उद्देश्य | विकलांग लोगो की आर्थिक मदद करना |
लाभ | हर महीने पेंशन |
Official Website | https://www.socialjusticehry.gov.in |
Post Date | 2020-21 |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ki पात्रता
- यह योजना विकलांग लोगो के लिए इसलिए इस योजना के लिए केवल विकलांग व्यक्ति ही पात्र है ।
- आवेदक की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए ।
- आवेदक को अपनी विकलांगता का 60%-100% प्रमाण देना होता है ।
- जो व्यक्ति किसी सरकारी पद पर कार्यकरत है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है ।
- अगर आप किसी विधवा पेंशन योजना या फिर किसी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है ।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवाशी होना चाहिए ।
- आवेदक के पास किसी भी प्रकार का तीन पहिया या फिर चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए ।
- लाभार्थी कम से कम तीन साल तक हरियाणा मे रहा हो ।
- जो व्यक्ति किसी एक्सीडेंट से विकलांग हुआ है या फिर किसी कुष्ट रोग से ग्रसित है वो भी इस योजना के लिए पात्र है ।
- जो व्यकित मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है वो भी इस योजना के लिए पात्र है ।
- जिस व्यक्ति को कम दिखाई देता है या फिर जो अंधा है वो इस योजना के लिए पात्र है ।
विकलांग पेंशन योजना के लिए डॉक्युमेंट्स
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- हरियाणा राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे
अगर आप viklang pension yojana का लाभ लेना चाहते है और आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिये गए स्टेप फॉलो करने होंगे :-
योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकर के आवेदन कर सकते है । आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म चाहिए होगा जो की आप इसकी आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर के download कर सकते है ।
इस लिंक पर क्लिक करने पर आप Department of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana, India के होम पेज पर आ जाते है । होम पेज पर आपको ऊपर हैडर मे Forms का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है ।
click करने पर आप एक न्यू पेज पर आते है इस पेज पर आपको Application Form For Disability Pension का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है । क्लिक करने पर आपके सामने हरियाणा विकलांग पेंशन योजान एप्लिकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है ।
इस फॉर्म को आप download कर ले और इसका प्रिंट निकाल ले फिर इस फॉर्म को सभी सही भरना है इसके बाद इसके साथ डॉक्युमेंट्स अटेच करके इसे संबन्धित कार्यालय मे जमा करवा दे । फॉर्म जमा होने के बाद कुछ दिने के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा और आपकी पेंशन स्टार्ट कर दी जाएगी ।
हरियाणा पेंशन विभाग हेल्पलाइन नंबर
- Email ID : prhrywebportal.gmail.com
- Office Address : एस.सी.ओ. नंबर 200, 201, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़
- Toll Free Number : 1800-180-2128
- Helpdesk Email ID : ssdg.hartron1.gmail.com
योजना से जुड़े हुये सवाल
Q. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है ?
Ans. हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के विकलांग लोगो को आर्थिक मदद देने के लिए विकलांग पेंशन योजना को चलाया है । इस योजना के तहत सरकार विकलांग व्यक्ति को प्रतिमाह 1800 रुपए की आर्थिक मदद देती है ।
Q. विकलांग पेंसिन योजना के तहत विकलांगता का कितना % प्रमाण देना होता है ?
Ans. 60%-100% तक विकलांगता का प्रमाण देना होता है ।