मध्यप्रदेश अनुकंपा नियुक्ति योजना, मुख्यमंत्री कोविड -19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना क्या है, Madhya Pradesh Anukampa Scheme Benefit, मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, अनुकंपा नियुक्ति योजना के लाभ क्या है, MP Anukmpa Yojana, अनुकंपा नियुक्ति योजना का उदेश्य, अनुकंपा नियुक्ति योजना का आवेदन कैसे करे, मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना कब शुरू हुई, मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना

मुख्यमंत्री कोविड -19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 2021
मध्यप्रदेश अनुकंपा नियुक्ति योजना – अभी देश में कोरोना महामारी के कारण बहुत से सरकारी कर्मचारी लोगो का इलाज करते समय अपनी जान गवा रहे है और बहुत से सरकारी कर्मचारियों कि इस मह्मारी में उपचार के दोरान मृत्यु हो गई है इसी को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कोविड -19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 2021 को शुरू किया है इस योजना का लाभ कोरोना महामारी के दोरोना मरीजो का इलाज करने से अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी कि मृत्यु हो जाती है
तो इस योजना के तहत कर्मचारी एक परिवार में से किसी भी एक व्यक्ति को उसी पद पर एक नोकरी दी जाएगी और इसी बिच आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई दो योजनाओ को शुरू किया गया है जिनकी जानकारी आपको हम इस आर्टिकल में देगे जिसके लिए आप इस लेख को लास्ट तक जरुर पढ़े.
मध्यप्रदेश विशेष अनुग्रह योजना 2021
Madhya Pradesh Anukampa Scheme 2021
Madhya Pradesh CM Anukampa Scheme को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिह चोहान जी द्वारा शुरू किया गया है इस योजना को प्रदेश के सरकारी कर्मचारीयो को लाभ देने के उदेश्य से शुरू किए गया है इस योजना को 17 मई 2021 को शुरू किया गया है इस योजना को शुरू करने का उदेश्य मह्मारी के समय में कार्य करते समय अगर किसी सरकारी कर्मचारी कि कोविड -19 की वजह से मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को सरकार उसी पद पर एक नोकरी देगी इस महामारी में ऐसी बहुत सी घटनाये हुयी जिसमे कर्मचारियों को अपने परिवार से अलग कर दिय है जिसके कारण परिवार की देखभाल करने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है.
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मुख्यमंत्री कोविड -19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 2021
मध्यप्रदेश अनुकंपा नियुक्ति योजना – इस योजना का लाभ प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों एक परिवार को दिया जायेगा और योजना का लाभ कर्मचारी कि ड्यूटी के दोरान मृत्यु होने पर ही दिया जायेगा इस योजना में कर्मचारी कि जिस पोस्ट पर मृत्यु हुई है उसी पोस्ट पर कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को नोकरी दी जाएगी आज मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दो योजनाओ को शुरू किए गया है जिसमे आपको मुख्यमंत्री कोविड -19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को जानकारी को इस पोस्ट में दिय गया है और आप इस लिंक पर जाकर मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना की जानकारी को भी देख सकते है
अनुकंपा नियुक्ति योजना में इन कर्मचारी के परिवार को मिलेगा लाभ?
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस अनुकंपा नियुक्ति योजना सरकार द्वारा चयन की गई पोस्ट के कर्मचरियों को के परिवार को ही एक नोकरी दी जाएगी जिसमे इस योजना के अंतर्गत समस्त नियमित, स्थाई कर्मी, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक को शमिल किया गया है इस योजना में चयन की गई श्रेणी के कर्मचारी कि कोरोना में ड्यूटी के दोरान मृत्यु होने पर एक सरकारी नोकरी दी जाएगी.
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अनुकंपा नियुक्ति योजना 2021 से समन्धित सवाल
Q. अनुकंपा नियुक्ति योजना को किस राज्य एम शुरू किया गया है?
Ans. मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति योजना को शुरू किया गया है.
Q. अनुकंपा नियुक्ति योजना को कब शुरू किया गया है.
Ans. इस योजना को 17/05/2021 को शुरू किया गया है.
Q. मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना योजना क्या है?
Ans. इस योजना को मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारीयो के लिए शुरू किया गया है जिसमे अगर कर्मचारी कि कोविड-19 के दोरान ड्यूटी पर मृत्यु होती है ती कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को एक नोकरी दी जाएगी.
Q. अनुकंपा नियुक्ति योजना में परिवार के सदस्य को कोनसी नोकरी दी जाएगी?
Ans. मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना में जिस कर्मचारी कि जिस पोस्ट पर ड्यूटी करते हुए मृत्यु हुयी है उसी पोस्ट पर परिवार के एक सदस्य को नोकरी दी जाएग.
Q. मध्यप्रदेश अनुकंपा नियुक्ति योजना का लाभ कोन ले सकता है?
Ans. इस योजना का लाभ कोरोना मह्मारी के दोरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को उसी पोस्ट पर नोकरी दी जाएगी.
Q. मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना में कोनसे कर्मचारी के परिवार को नोकरी दी जाएगी?
Ans. इस योजना के अंतर्गत समस्त नियमित, स्थाई कर्मी, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक को शमिल किया गया है.
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