Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Apply form|राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू |mukhyamantri laghu udhyog protsahan yojna
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना – राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के स्वरोजगार के अफसरों को रोजगार एवं उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिय मुख्यमंत्री लघु उद्योग की स्थापना की है इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की और से 1 करोड़ रुपया तक का बैंक लोन ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है जिसका लाभ राज्य के स्वरोजगार कर्मचारियों को दिया जाएगा राज्य सरकार की और से मिलने वाले 1 करोड़ रुपया पर राज्य सरकार द्वारा 5 % से 8 %तक की सबसिडी ब्याज दर को रखा गया है
जिससे उनको अपना उद्योग व् कारोबार की चलाने में कोई भी धन से समन्धित परेशानी ना हो आज के इस आर्टिकल में हम आपको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी को विस्तार से वर्णन करेंगे इस योजना के दस्तावेज , पात्रता और गुणवता की जानकारी का वर्णन करेंगे इसलिय दोस्तों आप से अनुरोध है की आप इस आर्टिकल को लास्ट तक पढ़े और योजना का लाभ उठाए

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना – जैसा की आप लोग सभी जानते है की आज हमारे प्रदेश के लग भग युवा अफसर अपनी नोकरी को पूर्ण करने के बाद कोई अन्य व्यवसाय नही है उनको नया उद्योग स्थापित करने के लिय राज्य सरकार की और से योजना को शुरू किया है जिससे राज्य के और भी जो बेरोजगार युवा साथी है उनको रोजगार की प्राप्ति हो इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की और से राज्य के स्वरोजगार अफसरों को राज्य की बांको द्वारा 1 करोड़ रुपया तक का लोन ऋण प्रदान किया जा रहा है
जिससे वे अपने स्वयं का कारोबार व् लघु उद्योग को राज्य में जन्म दे इस लघु उद्योग के लिय जो राज्य सरकार की और से बैंक लोन ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है उनकी ब्याज दर बिलकुल न के बराबर है उनकी सबसिडी दर 5 % से 8 % तक राखी गई है जो आम आदमी के लिय काफी आरामदायक रहेगी जिससे राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने का एक मात्र तरीका है इससे राज्य के और भी जो बेरुज्गर युवा है जो साक्षर होने के बावजूद ही बेरोजगार है उनको रोजगार की प्राप्ति होगी
राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन पंजीकरण
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उदेश्य
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना – राजस्थान सरकार का मुख्य उधेश्य है की प्रदेश के सभी स्वरोजगार कर्मचारी अफसर जो अपने स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को राज्य में शुरू किया है इस उद्योग के शुरू होने से प्रदेश के और भी जो युवा साथी बेरोजगार है उनको भी रोजगार की प्राप्ति होगी इस लघु उद्योग के तहत राज्य सरकार की और से 1 करोड़ रुपया तक का बैंक लोन ऋण की सुविधा प्रदान की जाति है जिसकी ब्याज दर 5 % से 8 % के बिच रहती है राज्य सरकार चाह्तियो है
की प्रदेश के हर बिजनस में में राज्य का स्थान आव्ल नंबर पर रहे उनके पास आर्थिक धन का भंडार भरा रहे इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के स्वरोजगार प्राप्त बेरोजगार अफसरों को रोजगार की सुविधा प्रदान की जाए जिससे कि बेरोजगारी दर में भी गिरावट होगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार के लिए लोन लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे और प्रदेश में स्वरोजगार की दर भी निरंतर वृद्धि होगी |
राजस्थान मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना से होने वाले लाभ
- मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना से प्रदेश में बेरोजगारी की दर में काफी गिरावट देखने को मिलेगी
- राज्य में शिक्षित युवा साथी जो पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार घूम रहे है उनको रोजगार की प्राप्ति होगी जिससे हमारे राज्य में आने वाली भावी युवा पीढ़ी भी शिक्षा के प्रति अपनी रूचि को प्रकट करेगी
- राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्वरोजगार प्राप्त अफसर जो अपने स्वयं का रोजगार या लघु उद्योग को शुरू करना चाहते है उनको राज्य सरकार की और से आर्थिक सहायता के रूप में बैंक लोन की सुविधा भी प्रदान की गई है
- राज्य सरकार ने प्रदेश के लघु उद्योग व्यापारियों को 5 % से 8 % सबसिडी की दर पर 1 करोड़ की लगत तक के रूपये राज्य सरकार बांको के जरीय उपलब्ध करवाएगी
- मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वह सभी लोग लोन पर सब्सिडी प्राप्त सकते हैं जो नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं और इसी के साथ पहले से स्थापित एंटरप्राइज भी लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत अधिकतम लोन सीमा ₹100000000 है तथा बिजनेस लोन सीमा ₹10000000 है। जिसकी 5 % से 8 % दर के हिसाब से वापिस चुकता करना होता है
- इस योजना के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹1000000 तक के लोन के लिए किसी भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है।
- इस योजना के अंतर्गत ₹1000000 तक का लोन बिना किसी इंटरव्यू के बैंक द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तथा ₹1000000 से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना जरुरी है
- आवेदक का आधार कार्ड
- मुलनिवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पास बुक सहित व् चेक बुक
- पैन कार्ड
- आवेदक की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिय
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना – राजस्थान राज्य का कोई भी इछुक अभियार्थी इस लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन करना चाहते है तो वे हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करे ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी ना हो
- सर्वप्रथम आपको एसएसओ राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है तो आपको लॉगइन क्रैडेंशियल्स डालकर लॉगइन करना होगा।
- यदि आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो आपको पंजीकरण करना होगा जिसके लिए आपको मेनू बार पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के ओपसन पर क्लिक करना है
- रजिस्ट्रेशन के ओपसन पर जाने के बाद आपको इसमें अपनी ID और पासवर्ड को भरने के बाद आपको निचे दिया गया केप्चा कोड को भरना है और लॉग इन करना है
- इसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा।

- आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होंगी।
- इसमें आपको सामान्य विवरण,आवेदक का विवरण,आवेदक का पूर्ण पता,प्रस्तावित कार्यलय का पूर्ण पता,प्रस्तावित परियोजना का पूर्ण पता,प्रस्तावित वितीय संस्था का विवरण,वरीयता कर्म में आने का आधार और दस्तावेज अपलोड व घोषणा पत्र कि सभी जानकरी को इस फॉर्म में भरना है
- इसके बाद आवेदक को आवेदक का प्रकार चुनना है जो दो (व्यक्तिगत///अव्यक्तिगत (कम्पनी, फर्म, ट्रस्ट, स्वयं सहायता समूह) प्रकार का है इसके बाद सभी जानकारी को भर कर क्लिक करना होगा।
- उसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।
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