Rastriya parivarik labh yojana apply online | rashtriya parivarik labh yojana form download | रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | rastriya parivarik labh yojana check status | रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन
Rastriya Parivarik Labh Yojana-रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तरप्रदेश के समाज कल्याण विभाग कि और से संचालित किया जा रहा है आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिये बताने जा रहे है कि उत्तरप्रदेश कि योगी सरकार ने इस रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कि सुरुआत कि है इस योजना के जरिये उन्हें लाभ दिया जाएगा जिन परिवार में कमाने वाला एक हि व्यक्ति होता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है
जिसके बाद परिवार का पालन पोषण होना मुस्किल हो जाता है ऐसे गरीब परिवारों को इस योजना के जरिये 30 हजार रूपये कि आर्थिक सहायता राशि इड जाती है ताकि परिवार को दुःख कि घड़ी में सम्भलने का मोका मिल सके और घर का गुजारा भी थोड़े समय तक आसानी से चल पाए तो आइये जानते हसी इस Rastriya Parivarik Labh Yojana के आवेदन,दस्तावेज,पात्रता और योजना से होने वाले लाभों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी

Rastriya Parivarik Labh Yojana (रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) :-
रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रे योगी आदित्यनाथ ने कि थी इस योजान को समाज कल्याण विभाग उत्तरप्रदेश कि और से संचालित किया जा रहा है इस योजना के जरिये पहले 20 हजार रूपये कि आर्थिक सहायता राशि प्रदान कि जाती थी लेकिन बाद में इस राशि को बढाकर 30 हजार रूपये कर दिया इस योजना का लाभ उसी परिवार को दिया जाएगा को आर्थिक रूप से कमजोर है जिसमे कमाने वाला एक हि व्यक्ति है और उसकी भी किसी कारण वंस मृत्यु हो जाती है
उत्तरप्रदेश सरकारी योजना के रजिस्ट्रेशन कि जानकारी केंलिये यहाँ क्लिक करे ;-
जिसके बाद घर का खर्चा चल पाना बहुत मुस्किल हो जाता है जैसा कि आप सभी जानते है घर कि आर्थिक स्तिथि परिवार के मुखिया पर टिकी होती है और यदि उसकी भी मृत्यु हो जाए तो घर कि आजीविका चलाने वाला कोई नही बचता जिसके कारण परिवार को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों कि एसी हि समस्या को देखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार कि और से इस योजना कि सुरुआत कि गई थी ताकि परिवार को मुखिया कि मृत्यु के बाद घर कि आजीविका चलाने में आसानी हो जाए ये सहायता राशि लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में ट्रांसफर कि जाती है इसलिए परिवार के सदस्य के नाम से बैंक में खाता होना जरूरी है
Yojana | Rastriya Parivarik Labh Yojana |
Location | Uttrprdesh |
Update | 2020-21 |
Official Website | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
Yojana Type | Online Poor Family |
और बैंक खाता खाताधारक के आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है तभी योजना के जरिये भेजी जाने वाली सहायता राशि खाते में पहुंच पाएगी राज्य में बहुत सी परिवार ऐसे भी है जिनके बैंक खाते उनके आधार कार्ड से लिंक नही होने के कारण इस योजना का लाभ नही ले पा रहे है इसलिए अपना आधार कार्ड नंबर बैंक खाते से लिंक जरुर करवा ले इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को कही जाने कि जरूरत नही है उत्तरप्रदेश सरकार कि और से इसकी ऑफिसियल वेबसाइट जारी कि गई है जिसकी मदद से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है यदि आप भी इस योजना का लाभ लेने के इन्छुक है तो इस पोस्ट को पूरा पढ़े
रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उदेश्य क्या है ?
रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मूल उदेश्य है कि राज्य में ऐसे गरीब वर्ग के परिवार कि आर्थिक स्तिथि काफी कमजोर हो और परिवार का पालन पोषण करने वाला एक हि व्यक्ति हो और यदि उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को आर्थिक तंगी से झुझना पड़ता है परिवार कि आजीविका चल पाना मुस्किल हो जाती है ऐसे परिवारों को इस रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के जरिये मुखिया कि मृत्यु हो जाने पर 30 हजार रूपये कि आर्थिक सहायता राशि दी जाती है
ताकि परिवार को अपनी आजीविका चलाने में थोड़ी आसानी से जाए और इस संकट कि घड़ी में इस सहायता राशि से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके राज्य में किसी भी गरीब बेसहारा परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े इसी उदेश्य से इस योजना कि सुरुआत कि गई है और इस योजना के जरिये मिलने वाली 30 हजार रूपये कि धन राशि लाभार्थिक परिवार के बैंक खाते में भेज दी जाती है ताकि किसी के पैसे बीच में खाने का कोई खतरा न रहे लाभार्थी परिवार इस योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकता है जिसके ऑनलाइन आवेदन कि विधि हम इस आर्टिकल में बताने वाले है
रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से होने वाले लाभ क्या क्या है ?
Rastriya Parivarik Labh Yojana से होने वाले लाभ निम्न प्रकार है
- इस योजना के जरिये गरीब बेसहारा परिवार को 30 हजार रूपये कि आर्थिक सहायता राशि दी जाती है
- इस योजना का लाभ केवल उत्तरप्रदेश राज्य के लोगों को दिया जाता है
- जिस परिवार में कमाने वाले मुखिया कि मृत्यु हो जाती है उस परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाता है
- परिवार को अपनी आजीविका,अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन राशि दी जाती है
- इस योजना का लाभ उत्तरप्रदेश राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा
- योजना के जरिये दी जाने वाली सहायता राशि परिवार के सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है
- योजना में आवेदन के 40-45 दिनों के अन्दर अन्दर सहायता राशि बैंक खाते में भेज दी जाती है
Rastriya Parivarik Labh Yojana के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक योग्यताएं :-
रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन परिवार को निम्न प्रकार कि योग्यताओं को ध्यान में रखना होगा
- जो परिवार गरीबी रेखा से बहुत निचे अपना जीवन निर्वाह करते है उनको इस योजना का पात्र माना जाएगा
- परिवार के मुखिया कि मृत्यु हो जाने पर योजना का लाभ प्रदान किया जाता है
- उत्तरप्रदेश के स्थाई निवासी परिवार हि इस योजना में आवेदन कर सकते है
- परिवार के जिस मुखिया कि मृत्यु हुई है और उसकी आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच थी तो उसके परिवार को योजना का पात्र माना जाएगा
- लाभ लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के परिवार कि वार्षिक आय 46 हजार रूपये से अधिक नही होनी चाहिए
- शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार कि आय 56 हजार रूपये से उपर नही होनी चाहिए
रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन के लिए मुख्य दस्तावेज :-
Rastriya Parivarik Labh Yojana के ऑनलाइन आवेदन के लिए कम आने वाले मुख्य दस्तावेज कुछ इस प्रकार है
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो परिवार कि
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
Rastriya Parivarik Labh Yojana के ऑनलाइन आवेदन कि विधि :-
यदि आप भी इस योजना का लाभ लेने के इन्छुक है तो इस पोस्ट में बताये गये तरीके कि मदद से योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
- सबसे पहले आपको इस Rastriya Parivarik Labh Yojana कि ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा http://nfbs.upsdc.gov.in/
- इसके बाद इस योजना का मुख्य पेज ओपन हो जाएगा

- इस पेज में आपको नया पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है जिसके बाद इसका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा

- ये पेज इस योजना का आवेदन फॉर्म है जिसमे आपसे पूछी गई जानकारी को सही सही भरना है
- इसके बाद आपको इसमें केप्चर कोड भरना है
- फिर आपको बताये गये दस्तावेजों को इसमें अपलोड करना है
- इसके बाद आपको इसमें दिए गये सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद इस योजना में ऑनलाइन सफलतापुर्वक हो जाएगा
रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 18004190001
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