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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बतायेगे कि उत्तरप्रदेश राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना कि सुरुआत कि है इस योजना का लाभ राज्य के विकलांग लोगों को दिया जाएगा उन्हें हर माह 500 रूपये कि पेंशन राशि दी जायेगी ये पेंशन राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर हर महीने कर दी जायेगी तो आइये जानते है इस योजना के आवेदन फॉर्म,दस्तावेज,उदेश्य,पात्रता और इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2021
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों से उत्तरप्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग कि और से संचालित किया जा रहा है इस योजना में उन लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है जो विकलांग है जो चल फिर नही सकते उन लोगों को इस योजना के तहत 500 रूपये कि पेंशन राशि हर महीने दी जा रही है ये पेंशन राशि विकलांग लोगों के बैंक खातों में हर महीने DBT के माध्यम से ट्रांसफर कि जा रही है
जो भी विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहता है उसकी आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए व्यक्ति इस योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकता है ऑनलाइन आवेदन के लिए विकलांग लोगों को अब कही जाने कि जरूरत नही है वो अपने घर बैठे हि इसका आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भर सकते है उत्तरप्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग कि और से इस योजना कि आधिकारिक वेबसाइट जारी कर दी गई है जिसके माध्यम से आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है
UP Viklang Pension Yojana 2021 Hilight
Yojana | Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana |
Location | Uttprdesh |
Yojana Type | Only Viklang |
Official Website | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx#header |
Update | 2021-22 |
विकलांग पेंशन योजना उत्तरप्रदेश 2021 लिस्ट
इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का पात्र उसी व्यक्ति को माना जाएगा जिसके शरीर का 40% हिस्सा काम नही कर रहा है विकलांग हैउसे हि इस योजना कि सहायता राशि दी जायेगी पहले विकालंग लोगों को इस योजना केजरिए मिलने वाली पेंशन राशि के आवेदन केलिए सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे जिसके कारण इस योजना के आवेदन में काफी ज्यादा समय लग जाता था मगर अब एसा नही होगा क्योंकि व्यक्ति अपने घर बैठा हि इसका आवेदन कर पायेगा यदि आप भी इस योजना का लाभ लेने के इन्छुक है और इस योजन में आवेदन फॉर्म भरना चाहते है तो इस पोस्ट को पूरा पढ़े
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उदेश्य:-
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना – उत्तरप्रदेश सरकार कि इस उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मूल उदेश्य है कि राज्य में रहने वाले निशक्त और बेसहारा विकलांग लोग जिनके पास आय का कोई साधन नही है और न हि उनकी परिवार के लोग देखभाल करते है उन्हें अपने लिए जरूरी सामान के लिए आर्थिक तंगी से परेशान रहना पड़ता है ऐसे विकलांग लोगों को उत्तरप्रदेश सरकार कि और से हर महीने 500 रूपये कि पेंशन राशि देने कि योजना बनाई गई है
और इस योजना से अब तक बहुत से विकलांग लोगों को लाभ मिल रहा है पेंशन राशि के लिए विकलांग लोगों को कही जाने कि जरूरत नही है सरकार कि और से उनके बैंक खातों में हर महीने ट्रांसफर कर दी जायेगी ताकि उन्हें पेंशन राशि के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े जो भी इन्छुक विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहे तो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार कि और से ऑफिसियल वेबसाइट जारी कि गई है
जिसमे व्यक्ति घर बैठा जी ऑनलाइन आवेदन कर पायेगा लेकिन आवेदन करने से पहले ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इस योजना का लाभ वही विकलांग व्यक्ति ले सकता है जॉब 18 वर्ष कि आयु से उपर है जिसका शरीर 40% काम नही करता है इस योजना के ऑनलाइन आवेदन कि विधि हमने इस आर्टिकल में निचे बता दी है जिसके माध्यम से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर पायेगे
उत्तर प्रदेश में विकलांग पेंशन के तहत मिलने वाली राशी:-
जैसा कि आप सभी जानते है आज देश कोरोना वायरस Covid-19 जैसा महामारी से लड़ रहा है जिसके कारण लोगों का बाहर आना जाना मना है हालांकि सुरुआत में इस माहामारी को देखते हुए सरकार कि और से लोकडाउन लगा दिया गया था मगर धीरे धीरे इस लोकडाउन को खोल दिया था इस लोकडाउन में लोगों को परेशानी न हो इसके लिए बहुत से राहत कार्य शुरु किये गये थे ऐसे हि इस माहामारी के चलते विकलांग लोगों को भी आर्थीक राशि के लिए परेशान न होना पड़े इसके लिए सरकार कि और से उनको 500 रूपये पेंशन राशि कि जगह 1000 पेंशन राशि प्रदान कि गई है ताकि इस कोरोना काल में उन्हें आर्थिक जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2021 Benefit
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana से होने वाले लाभ निम्न प्रकार है
- इस योजना के जरिये विकलांग लोगों को हर महीने 500 रूपये कि पेंशन राशि का अलाभ दिया जाता है
- ये पेंशन राशि उनके बैंक खातों में हर महीने ट्रांसफर कि जाती है
- इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तरप्रदेश राज्य के स्थाई निवाशी विकलांग लोग हि ले सकते है
- अब इस योजना के आवेदन के लिए लोगों को कही जाने कि जरूरत नही है विकलांग व्यक्ति अपने घर बैठा हि इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकता है
- इस योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार कि और से इसकी आधिकारिक वेबसाइट शुरु कर दी गई है
- जिनका शरीर 40% काम नही करता है उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा
- लाभ लेने वाले विकालंग व्यक्ति कि आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए
- विकलांग व्यक्ति के नाम से बैंक में खाता होना जरूरी है और उसका बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है
- जिस विकलांग व्यक्ति के परिवार में कोई सरकारी नोकरी पर कार्यरत है उसको इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा
- जिस विकलांग व्यक्ति के परिवार कि वार्षिक आय 25 हजार रूपये से अधिक है उसको इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा
उत्तरप्रदेश आसान क़िस्त योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म~Online Apply Form (UPAKY)
UP विकलांग पेंशन योजना के आवेदन के लिए मुख्य दस्तावेज:-
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन में काम आने वाले मुख्य दस्तावेज निम्न प्रकार है
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र जरूरी है
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे:- UP Viklang Pension Yojana Online Application Form:-
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज इस तरह से ओपन हो जायेगा.

- आपको वेबसाइट के होम पेज में दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का ओपसन ऊपर दिया गया है आपको इस ओपसन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा जो आपको इस तरह से दिखाई देगा

- इस पेज में आपको ऑनलाइन आवेदन करें का ओपसन दिया गया आपको इस ओपसन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा
- इस पेज में आपके सामने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा जिसमे आपको पुच्छी गई सभी जानकारी को सही से भरना है

- इसके बाद आपको निचे बैंक खाते का विवरण को भरना है इसके बाद आपको निचे योजना से जुड़े सभी दस्तावेज को अपलोड करना है इसके बाद निचे दिए गया केप्चा कोड को दर्ज करना है
- इसके बाद आपको निचे दिए गये सबमिट के ओपसन पर क्लिक करना है इस तरह से आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन पंजीकरण करने कि प्रिकिर्या सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी.
- इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलाना शुरू हो जायेगा.
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना कि लिस्ट कैसे देखें?
- आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना कि लिस्ट को ऑनलाइन देखने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज इस तरह से ओपन हो जायेगा.

- आपको वेबसाइट के होम पेज में दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का ओपसन ऊपर दिया गया है आपको इस ओपसन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा जो आपको इस तरह से दिखाई देगा

- इस नये पेज में आपको पेंशनर सूची 2020-21 का ओपसन दिया गया है आपको इस ओपसन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा
- इस पेज में आपके सामने उत्तरप्रदेश के सभी जिलो कि नाम कि लिस्ट ओपसन हो जाएगी जिसमे आपको अपने जिले का नाम पर क्लिक करना है इसके बाद एक और नया पेज ओपन हो जायेगा
- इस पेज में आपके सामने आपके जिले कि सभी तहसील का नाम आ जायेगा जिसमे से आपको अपनी तहसील का नाम पर क्लिक करना है जिसके बाद एक नया पेज ओपन ही जायेगा
- जिसमे आपकी तहसील में सभी ग्राम पंचायत के नाम कि सूची ओपन हो जाएगी जिसमे आपको अपनी ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करना है इसके बाद एक और नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपकि ग्राम पंचायत में सभी गाव कि लिस्ट ओपन हो जाएगी
- जिसमें आपको अपने गाव के नाम के आगे पेंशनर लाभार्थी कि सख्या दी गई है जिस पर आपको क्लिक कर्मना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा
- जिसमे आपको आपके गाव के लाभार्थी पेशनर कि लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमे आप अपना नाम को देख सकते है.
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