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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2021
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में विकलांगजन को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत राज्य के अपंग/विकलाँगजनो को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का कार्य किया जायेगा इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार राज्य के सभी विकलांग स्त्री-पुरुषो को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन उपलब्ध कराएगी ये पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में प्रतिमाह भेज दी जाएगी इस योजना के तहत उन सभी विकलांगजनो को भरण पोषण तथा जीवन सुधार के लिए पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी
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बौना पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन पंजीयन
जो शारीरिक अक्षमता के कारण अपना गुजर बसर नहीं कर सकते है उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगो को प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी इस योजना का लाभ लेने के लिए इन्छुक आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीको से आवेदन कर सकते है आपको योजना से जुडी सभी जानकारियों को इस आर्टिकल में दिया गया है जिसके लिए आप इस आर्टिकल को लास्ट तक जरुर पढ़े
Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2021 Hilight
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2021 के बारे में
- UK Viklang Pension Scheme 2021
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का उदेश्य क्या है?
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लाभ क्या है?
- Amount of grant under Uttarakhand Disabled Pension Scheme
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है?
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के पंजीयन करने की पात्रता क्या है?
- Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2021
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए दस्तावेज क्या है?
- Uttarakhand Pension Yojana – उत्तराखंड पेंशन चार्ट 2021
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन पंजीयन कैसे करे?
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?
- UK Viklang Pension Yojnan Helpline Number
UK Viklang Pension Scheme 2021
Uttarakhand Viklang Pension Yojana – उत्तराखंड राज्य में सभी अपंग, विकलांग स्त्री एवं पुरुष के लिए विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है इस योजना को उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगो को प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों में पेंशन राशि का भुगतान 6-6 माह के अंतराल पर दो किश्तों में किया जायेगा विकलांग पेंशन की पहली क़िस्त का भुगतान अप्रैल से सितम्बर तक तथा दूसरी किश्त अक्टूबर से मार्च तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पंहुचा दी जाएगी
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अभी हम UK Viklang Pension Scheme 2021 का ऑनलाइन पंजीयन कैसे करे, UK Viklang Pension Yojana से मिलने वाले लाभ क्या है, उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का उदेश्य क्या है, उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता व दस्तावेज क्या है, UK Viklang Pension Yojana के आवेदन का स्टेट्स/स्थिति को कैसे चेक करे, UK Viklang Pension Yojana के बारे में और उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के सभी हेल्पलाइन नंबर कि जानकारी को विस्तार से दिया गया है जिससे आप आसानी से इस योजना का आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का उदेश्य क्या है?
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का उदेश्य राज्य के दिव्यांग छात्र आर्थिक विशमताओं के कारण शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उनका जीवन यापन स्वावलम्बी नहीं बन पाता है अतः इच्छुक छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति देकर शिक्षा के माध्यम से स्वावलम्बी बनाया जाता है ताकि वे शिक्षा तथा व्ययावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज में सम्मानपूर्ण जीवन यापन कर सकें इस योजना के तहत राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को हर महीने पेंशन प्रदान कि जाएगी
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इस योजना के तहत दिव्यांग छात्र/छात्रों के लिए कक्षा 1 से 9 शिक्षा तक निम्न दरों एंव मानकों के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है इस योजना के तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी छात्र/छात्रा के आवेदन-पत्र का परीक्षण कर छात्रवृति हेतु पात्र पाये जाने पर छात्रवृति की धनराशि संस्था/छात्र/छात्रा के खातों में स्थानान्तरित करेगें जिसके लिए आवेदन करने वाले आवेदक का बैंक खाता होना जरूरी है
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लाभ क्या है?
- इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के स्थाई निवासियों को ही दिया जायेगा
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगो को प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी
- अभ्यर्थी को कृत्रिम अंग अथवा श्रवण सहायक यन्त्र लगाने की संस्तुति चिकित्साधिकारी द्वारा की गई हो
- इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों में पेंशन राशि का भुगतान 6-6 माह के अंतराल पर दो किश्तों में किया जायेगा विकलांग पेंशन की पहली क़िस्त का भुगतान अप्रैल से सितम्बर तक तथा दूसरी किश्त अक्टूबर से मार्च तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पंहुचा दी जाएगी
- अभ्यर्थी(नाबालिग होने की स्थिति में माता-पिता की) की मासिक आय रुपये 4000.00 तक हो
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता का होना जरूरी है
- अनुदान की राशि अधिकतम रुपये 3500.00 तक है
- इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजनार्न्तगत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 65 वर्ष तक आयु के 80% दिव्यांग अथवा बहु दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी को कुल रु 1200.00 जिसमें रु 900.00 राज्य सरकार तथा रुपये 300.00 भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा
Amount of grant under Uttarakhand Disabled Pension Scheme
- केवल वही उम्मीदवार Uttarakhand Disabled Pension Scheme 2021 का लाभ उठा सकते है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है या जो उम्मीदवार बीपीएल परिवार से संबंधित है और उनकी मासिक आय केवल 4000 / – रूपए है
- वह उम्मीदवार जिनका पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है और गरीबी रेखा से नीचे आता है वे भी इस योजना में रखरखाव के लिए पात्र होंगे
- दिव्यांग व्यक्तिओं के रखरखाव के लिए 1000 / – रूपए प्रति माह का अनुदान दिया जाता है कुष्ठ रोग वाले व्यक्तियों के लिए मासिक अनुदान 1200 / – रूपए है
- वह सभी विकलांग बच्चे जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष है का अनुदान 700/- रूपए प्रति माह उनके माता-पिता को दिया जाता है
- मानसिक रूप से विकलांग पत्नी या पति को 1200 रूपए (800 + 400 = 1200 रुपये) की मासिक पेंशन दी जाती है
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है?
Uttarakhand Disabled Pension Scheme के तहत विकलांग लोगो को प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों में पेंशन राशि का भुगतान 6-6 माह के अंतराल पर दो किश्तों में किया जायेगा विकलांग पेंशन की पहली क़िस्त का भुगतान अप्रैल से सितम्बर तक तथा दूसरी किश्त अक्टूबर से मार्च तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पंहुचा दी जाएगी
छात्रवृति के मानक | अवधि(अधिकतम) | ||
कक्षा | दर प्रतिमाह | माता-पिता की आय सीमा | |
1-5 | रू. 50/- | अधिकतम रु. 2000/- प्रतिमाह | 12 माह |
6-8 | रू 80/- | अधिकतम रु. 2000/- प्रतिमाह | 12 माह |
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
अगर आप उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का के लिए आवेदन करते है तो आपके पास निचे दी गई सभी पात्रता का होना जरुरी है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते है और आप इस योजना के पात्र बन सकते है
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए
- वह विकलांग व्यक्ति जो 40% से अधिक विकलांगता से ग्रसित है पेंशन योजना का लाभ ले सकता है
- अभ्यर्थी(नाबालिग होने की स्थिति में माता-पिता की) की मासिक आय रुपये 4000.00 तक हो
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांग प्रामण पत्र ही मान्य है
- दिव्यांग छात्र/छात्रों के लिए कक्षा 1 से 9 शिक्षा तक निम्न दरों एंव मानकों के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है
- वह सभी विकलांग व्यक्ति स्त्री एवं पुरुष जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वर्ष आय 48,000 रूपये से अधिक है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा
- इस योजना का आवेदन करने वाले आवेदक का बैंक खाता होना जरुरी है तभी इस योजना का आवेदन कर सकते है
- किसी भी सरकारी विभाग कार्यालय में कार्यरत विकलांग व्यक्ति को पेंशन का लाभ नहीं दिया जायेगा
Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2021
उत्तराखंड लेबर कार्ड पंजीयन फॉर्म 2021
उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना 2021
उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021
योजना | उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना |
योजना टाइप | राज्य सरकार की योजना |
लोकेशन | उत्तराखंड |
लाभार्थी | उत्तराखंड राज्य के सभी अपंग, विकलांग स्त्री एवं पुरुष |
लाभ क्या है | प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि पेंशन |
योजना का उदेश्य | राज्य के अपंग, विकलांग स्त्री एवं पुरुष को पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रिकिर्या | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
समन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड |
अपडेट | 2021 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://ssp.uk.gov.in/ |
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज क्या है?
Uttarakhand Viklang Pension Yojana – आवेदक को उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले सभी जरुरी दस्तावेज कि जरूरत होती है इसके बाद ही आप योजना का आवेदन कर सकते है आपको उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए जो जरुरी दस्तावेज चाहिए उन सभी दस्तावेज की लिस्ट अप्कियो निचे दी गई है
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदनकर्ता के बैंक खाते का विवरण
- सदस्य का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदन का मुलनिवास प्रमाण पत्र
- सदस्य का आयु प्रमाण पत्र
- सदस्य का पहचान पत्र
- आवेदक का जाती प्रमाण पत्र
- आप इन सभी दस्तावेज से योजना का आवेदन कर सकते है
Uttarakhand Pension Yojana – उत्तराखंड पेंशन चार्ट 2021
गौरा देवी कन्या धन योजना 2021
उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण योजना 2021
उत्तराखंड श्रमिक कार्ड फॉर्म Smart Card के लाभ
पेंशन योजना | पात्र पेंशनर (वर्तमान में) | कुल प्रोसेस्ड पेंशनर (अंतिम क़िस्त में) | पेंशन राशि ( ![]() | विस्तार से जानने के लिए |
---|---|---|---|---|
वृद्धावस्था पेंशन | 456472 | 475758 | 660.44 | क्लिक करें |
दिव्यांग पेंशन | 73655 | 75752 | 105.51 | क्लिक करें |
किसान पेंशन | 26168 | 26967 | 30.91 | क्लिक करें |
विधवा पेंशन | 174648 | 178231 | 246.66 | क्लिक करें |
सभी पेंशन योजनाओ में | 730943 | 756708 | 1043.52 | क्लिक करें |
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन पंजीयन कैसे करे?
सरकार ने उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने कि सुविधा को प्रदान किया है जिससे उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाले इन्छुक आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते है आपको योजना का ऑनलाइन पंजीयन करने कि जानकारी निचे स्टेप वाईज दी गई है आपको योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निचे दिए गए सभी स्टेप को फॉलो करना है जिसे आपको योजना का आवेदन करने में आसानी होगी
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है जिसके बाद वेबसाइट का होम पेज आपके सामने ओपन हो जायेगा जो आपको इस तरह से दिखेगा

- आपको वेबसाइट के होम पेज में “नया ऑनलाइन आवेदन के ओपसन पर क्लिक करना है

- इस ओपसन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा जो आपको इस तरह से दिखेगा

- इस पेज में आपके सामने उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा जिसमे आपको सभी पूछी गई जानकारियों को भरना है
- फॉर्म मे आपको जानकारी भरने के बाद आपको सभी दस्तावेज को अपलोड करना है
- फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको निचे दिए गए केप्चा कोड को दर्ज करना है
- ओर निचे दिए गये सुरक्षित करे के ओपसन पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके ऑनलाइन पंजीयन कि प्रिकिर्या पूरी हो जाएगी और आपको पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?
आवेदक उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते है आपको ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए जानकारी को निचे स्टेप वाइज दिया गया है जिससे आप इस योजना का आवेदन आसानी से कर सकते है आपको आवेदन करने के लिये निचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना है
- ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए आवेदको को सबसे पहले योजना कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसके बाद वेबसाइट का होम पेज आपके सामने ओपन हो जायेगा जो आपको इस तरह से दिखेगा

- वेबसाइट के होम पेज में आपको साइड में आवेदन करे,स्थिति जाने के ओपसन पर क्लिक करन है जिसके बाद आपके सामने इस तरह से ओपसन ओपन होगे जो आपको निचे चित्र में दिखाए गए है

- इस में से आपको सबसे पहले ओपसन नया ऑफलाइन आवेदन करे के ओपसन पर क्लिक करना है
- जिसके बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जायेगा जो आपको इस तरह से दिखेगा

- इस पेज में आपको दिव्याग पेंशन के ओप्सन पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने पेंशन फॉर्म को डाउनलोड करना है
- आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से दिखेगा

- अभी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है इसके बाद आपको फॉर्म को सही प्रकार से भरने के बाद सभी सम्बंधित दस्तावेजों को अटेच करके अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में जमा करा दे
- जिसके बाद आपके ऑफलाइन आवेदन करने कि प्रिकिर्य पूरी हो जाएगी
उत्तराखंड राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन 2021
उत्तराखंड राशन कार्ड सूचि ऑनलाइन 2021
UK Viklang Pension Yojnan Helpline Number
अगर आपको UK Viklang Pension Yojnan से समन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी या आवेदन करने से जुडी जानकारी के लिए आप निचे दिए गये हेल्पलाइन नंबर से सम्पर्क कर सकते है
Director, Social Welfare ,Department | Maanpur Purab, Rampur Road, Haldwani Near Dainik Jagran/Amarujala Press, Haldwani Uttarakhand | Ph 05946 – 282813 Ph & Fax 282233 |
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