उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन पंजीकरण, Uttrprdesh vivah anudan registration | vivah anudan document | उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना |
उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना – आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बतायेगे कि उत्तरप्रदेश कि योगी सरकार कि और से इस uttar pradesh vivah anudan yojana कि सुरुआत कि गई है इस योजना में राज्य कि उन बेटियों को शादी के लिए 51 हजार रूपये कि आर्थिक सहायता राशि प्रदान कि जायेगी जिसके परिवार कि आर्थिक स्तिथि बहुत कमजोर है जो गरीबी रेखा से निचे अपना जीवन यापन करते है
साथ हि साथ राज्य में अनुसूचित जाती,जनजाति,अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों कि बेटियों को भी इस योजना का पात्र माना गया है तो आइये जानते है इस उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना के ऑनलाइन पंजीकरण,दस्तावेज,पात्रता तथा योजना से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी
Uttarpradesh Vivah Anudan Yojana (उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना) :-
उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना कि सुरुआत उत्तरप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कि थी इस में राज्य एम रहने वाले अनुसूचित जाती,जनजाति,अप्ल्संख्यक,अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग या फिर और भी ऐसे गरीब परिवार जो अपनी बेटी कि शादी का खर्चा नही उठा पाते है परिवार कि आर्थिक हालत ठीक नही होने और रोज कि कमाई से अपना घर का खर्चा चलाने वाले गरीब परिवार के लिए अपनी बेटी कि शादी का खर्चा उठा पाना बहुत हि मुस्किल होता है
ऐसे परिवारों को उनकी बेटियों कि शादी के लिए उत्तरप्रदेश सरकार कि और से 51 हजार रूपये कि आर्थिक सहायता राशि दी जाती है ये सहायता राशि बेटी के बैंक खाते में शादी कि आयु पूर्ण होने के बाद भेज दी जाती है

Yojana | Uttarpradesh Vivah Anudan Yojana |
Update | 2021 |
Location | Uttrprdesh |
Official Website | http://shadianudan.upsdc.gov.in/ |
Yojana Type | Only Poor Family |
जब बेटी कि आयु 18 वर्ष और वह जिस लडके से शादी करने जा रही है उसकी आयु 21 वर्ष कि हो जाती है तो उसको 51 हजार रूपये कि धन राशि का लाभ प्राप्त होता है लेकिन इसके लिए बेटी का बैंक खाता होना जरूरी है और बैंक खाता बेटी के आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना भी बहुत जरूरी है
साथ हि साथ आपको बता दे कि इस योजना के जरिये एक परिवार कि सिर्फ दो बेटियों को हि योजना का पात्र माना गया है यदि किसी परिवार में तीन बेटियां शादी के लायक हो गई है तो उनमे से बड़ी बेटियों 2 को इस योजना के जरिये आर्थिक सहायता राशि शादी के लिए दी जायेगी तीसरी बेटी को पात्र नही माना जाएगा
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इस योजना का लाभ लेमने वाली बेटी के परिवार कि वार्षिक आय तय सीमा से उपर नही होनी चाहिए इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण गरीब परिवार और शहरी गरीब परिवार यानी दोनों को दिया जाएगा इन्छुक गरीब परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने इस उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना कि ऑफिसियल वेबसाइट जारी कर दी है यदि आप भी अपनी बेटी कि शादी के लिए मिलने वाले खर्च का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है
तो आपको बता दे कि इस योजना में बेटी कि शादी के 90 दिन से पहले या फिर बेटी कि शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन करके लाभ लिया जा सकता है जो बैंक खाता आपन इस योजना में लगा रहे है वो सिर्फ रास्ट्रीय बैंक का होना जरूरी है योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए आप इस पोस्ट को अंत तक पूरा पढ़े
योजना का लाभ लेने के लिए बटी के परिवार कि वार्षिक आय :-
उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग ले सकते है लेकिन इस योजना के आवेदन के लिए बेटी के परिवार कि वार्षिक आय तय कि गई है जिसके उपर कि आय के लोग इस योजना का लाभ नही ले पायेगे
- ग्रामीण क्षेत्र के लोगों कि वार्षिक आय 46080 रूपये
- शहरी क्षेत्र के लोगों कि वार्षिक आय 56460 रूपये
उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना का मुख्य उदेश्य क्या है ?
उत्तरप्रदेश सरकार कि तरफ से शुरु कि गई इस Uttarpradesh Vivah Anudan Yojana का मुख्य उदेश्य है कि राज्य में गरीब और कमजोर आर्थिक स्तिथि वाले लोग जो अपनी बेटी कि शादी के लिए खर्चा नही उठा पाते है और बेटी को खुद पर बोझ समझते है ऐसे गरीब परिवारों को अपनी बेटी कि शादी के लिए 51 हजार रूपये कि आर्थिक सहायता राशि दी जाती है
ताकि कोई भी गरीब परिवार अपनी बेटी को पराया धन समझकर खुद पर बोझ न माने इस योजना में गरीब और कमजोर वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाती,जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक के लोगों को भी इस योजना में बेटी कि शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जाती है
ये सहायता राशि बेटी कि आयु 18 वर्ष के पूर्ण होने के बाद उसके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है राज्य में बहुत से परिवार तो आज भी ऐसे मिल जायेगे जो बेटी को जन्म हि नही देना चाहते है और यदि परिवार में बेटी जन्म ले भी लेती है तो उसकी शादी के खर्च के दर से उसकी बचपन में हि गला घोंट कर हत्या कर देते है समाज में बेटी को लेकर एसी गलत सोच को खत्म करने के लिए हि इस Uttarpradesh Vivah Anudan Yojana कि सुरुआत कि गई है ताकि राज्य में बेटी को लेकर लोगों कि सोछ सकारात्मक हो सके
उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना से होने वाले लाभ :-
उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना से होने वाले लाभ निम्न प्रकार है
- इस योजना के जरिये बेटी कि शादी के लिए 51 हजार रूपये कि आर्थिक सहायता राशि दी जाती है
- इस योजना का लाभ केवल गरीब और कमजोर आर्थिक स्तिथि वाला परिवार हि ले सकता है
- राज्य में अनुसूचित जाती,जनजाति,अल्पसंख्यक,अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है
- समाज में बेटी को लेकर नकारात्मक सोच में परिवर्तन आयेगा
- योजना के ज्रियेमिलने वाली सहायता राशि बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी
उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मुख्य दस्तावेज :-
Uttarpradesh Vivah Anudan Yojana के पंजीकरण के लिए मुख्य दस्तावेज निम्न प्रकार है
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- आयु प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
विवाह अनुदान योजना में लगने वाला आयु प्रमाण पत्र दिशा निर्देश
उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको पुत्री की आयु प्रमाण कि आवश्यकता होती है अगर आपके पास आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र या कोई चिकत्सा प्रमाण हो तो आपको इसकी आश्यकता नहीं है अगर ये नहीं है तो आप निम्न आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर ग्राम पंचायत अधिकारी जैसे ग्राम सेवक / या विका खंड अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सकते है अपनी श्रेणी वाइज आयु प्रपत्र डाउनलोड करे
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन आयु प्रपत्र
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन आयु प्रपत्र
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन आयु प्रपत्र
उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना के ऑनलाइन पंजीकरण कि विधि के बारे में :-
यदि आप भी अपनी बेटी कि शादी के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के इन्छुक है तो इस पोस्ट में दिए गये तरीके कि मदद से आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है
- सबसे पहले आपको इस Uttarpradesh Vivah Anudan Yojana कि ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा http://shadianudan.upsdc.gov.in/
- इसके बाद आपके सामने इस योजना का मेन पृष्ठ ओपन हो जाएगा जो इस तरह का होगा

- इस में आपको अपनी जाती के हिसाब से दिए गये ऑप्शन का चयन करना है
- इसके बाद आपके सामने इस योजना का पंजीकरण फॉर्म ओपन हो जाएगा जो इस तरह का होगा

- अब आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई जानकारी को सही सही भरना है जिसमे आपको निम्न जानकारी भरनी होती है
- आवेदक का विवरण:, शादी का विवरण:, वार्षिक आय का विवरण:, बैंक का विवरण:, ये जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म Save करना होता है
- फिर आपको इसमें दिए गये केप्चर कोड को भरना है
- इसके बाद आपको अपने रजिस्टर नंबर मिल जाते है जिसे आप प्रिंट कर सकते है जो आपको आवेदन स्थिति चेक करने आदि के काम आते है
- इसके बाद आपको फॉर्म फाइनल सबमिट करना होता है जिसके प्रकिरिया निचे देखे
आवेदन पत्र संशोधन / फाइनल सबमिट कैसे करे करें
अगर आपको लगता है आपके आवेदन में किसी प्रकार कि कोई कमी या गलती है तो आप इसमें संसोधन कर सकते है और फ़ाइनल सबमिट कर सकते है इसके लिए यहा दिए गए स्टेप को फॉलो करे
- सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है जहा आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा

- इस पेज पर आने के बाद आपको आवेदन पत्र संशोधन / फाइनल सबमिट करें पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ऑपन होगा जो इस तरह का होगा जो यहा देख सकते है

- इस पेज में आने के बाद आपको सबसे पहले Application Number दर्ज करने है जो आपने आवेदन क्या था उस वक्त आपको मिला था
- जिसके बाद बैंक खातासंख्या दर्ज करे और password दर्ज करे और निचे लिखे कैप्चा कोड डालकर आप लॉग इन कर सकते है अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको पासवर्ड बना सकते है
- लॉग इन होने के बाद आप आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायगा जिसमे आप कोई भी संसोधन कर सकते है व फ़ाइनल सबमिट कर सकते है
विवाह अनुदान योजना आवेदन प्रिंट कैसे करे
- उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना में किया गया आवेदन फॉर्म प्रिंट कैसे करे इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र प्रिंट (आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने हेतु यहा क्लिक करें) पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म ऑपन होगा

- इस पेज पर आने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन नंबर डालने है जिसके बाद बैंक संख्या दर्ज करे और फिर अपने पासवर्ड
- इसके बाद कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करे Login करने के बाद आपे सामने आपका आवेदन फॉर्म प्रिंट के लिए आ जायगा जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते है और प्रिंट कर सकते है
आवेदन पत्र की स्थिति देखे
आपका आवेदन फॉर्म अप्प्रूव हुआ नहीं आपका आवेदन स्थिति में है ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जन होता है जिसके बाद आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहा क्लिक करें) पर Click करना है अब आपके सामने नया पेज खुलेगा इस तरह का

- यहा से आपको फिर से लॉग इन करना होगा जिसमे आपको अपने Application Number बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा
- इसके बाद आपके सामने आ जायगा कि आपका आवेदन किस स्थिति में है अगर आवेदन में कोई समस्या होगी तो पता चल जायगा आवेदन अप्प्रूव हो जायगा तो पता चल जायगा आदि जानकारी देख सकते है
संपर्क सूत्र उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर :-
उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए अलग अलग श्रेणी वाइज हेल्पलाइन नंबर दिए गए है जिन पर सम्पर्क कर इसकी योजना की अधिक जानकारी व समस्या व सिकायत दर्ज करवा सकते है इसके लिए यहा आप श्रेणी वाइज नंबर देखे –
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र – 18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131 / 0522 2288861
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522 2286199
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उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना ऑफिसियल लिंक व Notification
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग | दिशा निर्देश |
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी | दिशा निर्देश |
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी | दिशा निर्देश |
ऑफिसियल वेबसाइट लिंक | http://shadianudan.upsdc.gov.in/ |